राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अन्तधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना

अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत्तर प्रदेश अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976" लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हों को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रूपये 50,000/- का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र तथा मेडल प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7(2) में किए गए संशोधनों के अनुसार अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुये मण्डलायुक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में 20 दम्‍पत्तियों का लक्ष्‍य निर्धारित करते हुए रू0 10 लाख की बजट व्यवस्था का प्रविधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति जिन्‍हें उक्‍त पुरस्‍कार प्रदान किया जा चुका है, उनके आवेदन करने पर जिला उद्योग केन्द्र के अनुमोदनोपरान्त अधिकतम रूपया 15,000/- की धनराशि का ब्‍याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जाता है जिसकी वसूली धनाहरण की तिथि के दो वर्ष बाद से 10 समान छमाही किस्तों में की जाती है।

सरकारी आदेश

क्र.सं. विषय सरकारी आदेश संख्या एवं दिनांक डाउनलोड / देखें
1 अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली 1976 सं0-2/7/73-रा०एकी०, दिनांक 16-7-1976।
सं०- 2/7/73-रा०एकी०, दिनांक 21-8-1976।
सं०- 991/चालीस-77-2/7/73, दिनांक 17-12-1977।
सं0-848/चालीस-2-20(19)/90, दिनांक 15-4-1991।
सं0-402/चालीस-10-20-(27)/06, दिनांक 30-3-2010।
सं0-354/चालीस-2015-20(27)/2006, दिनांक 21-3-2013।
सं0-325/40-2024-20(1)2023, दिनांक 13 जून 2024।
संख्या- 325/चालीस-2024-20(1),2023, दिनांक-13 जून, 2024।
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विभाग का बजट

क्र.सं. योजना प्राविधानित धनराशि (लाख रु० में)
1 अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन 10.00